नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यूके स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी की याचिका का विरोध किया है। भंडारी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्हें फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा, जब आदेश पारित किया गया, तब ट्रायल कोर्ट को पता था कि 655 करोड़ रुपये की संपत्ति को गुप्त रूप से हासिल किया गया था और आदेश की तारीख पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर देनदारी और 196 करोड़ रुपये की कर चोरी थी। भंडारी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष दलील दी कि अभियोजन तब शुरू किया गया जब आकलन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, उनके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर देनदारी थी। एजेंसी भंडारी के कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के साथ संबंधों की जांच कर रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है। संवाद