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डीयू : वार्षिकोत्सव से लेकर रैली तक के लिए एडवाइजरी जारी

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-72 घंटे पहले दिल्ली पुलिस से साझा करनी होगी आयोजन की सूचना
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-कॉलेज/छात्रावास आयोजनों के संचालन-प्रबंधन के लिए होंगे जिम्मेदार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सभी कॉलेजों/छात्रावासों/केंद्रों और संस्थानों में कार्यक्रमों और सभाओं (वार्षिक उत्सव/हॉस्टल नाइट आदि) का सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए डीयू प्रॉक्टर कार्यालय ने सात बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी करने से लेकर लाइजन अधिकारी की नियुक्ति, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन तैयारियां, पुलिस को पूर्व में सूचना देने सहित कई दूसरे बिंदु शामिल है।

एडवाइजरी के अनुसार सभी जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, सभाओं, समारोहों और कार्यक्रमों के संबंध में कॉलेज, संस्थान और छात्रावास दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक समर्पित लाइजन अधिकारी नियुक्ति कर सकते है। अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान हर समय उपलब्ध रहना होगा। स्थानीय पुलिस के साथ आवश्यक विवरण साझा करना होगा। इसमें कार्यक्रम का समय से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति, अपेक्षित भीड़, प्रवेश के तरीके, कार्यक्रम का स्वरूप, उपस्थिति पर प्रति घंटा अपडेट और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।
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सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी करेंगे कॉलेज
कार्यक्रम को लेकर संबंधित कॉलेज सोशल मीडिया पर भी एडवाजरी जारी करेंगे। इसमें कार्यक्रम की प्रकृति, समय, प्रवेश आवश्यकताएं/पास, यातायात व्यवस्था और प्रवेश/निकास का ब्यौरा देना होगा। कॉलेज/छात्रावास परिसर के भीतर या कार्यक्रम स्थल पर आपातकालीन व्यवस्था के लिए प्राथमिक चिकित्सा दल, एक एम्बुलेंस और अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे। वीआईपी और सामान्य लोगों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकासी की व्यवस्था निर्धारित करेंगे। स्वयंसेवकों और निजी सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता से आकस्मिक निकास मार्गों की योजना और पूर्वाभ्यास पहले से किया जाएगा।
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सुरक्षा गार्ड व बाउंसर भी हो सकेंगे तैनात

एडवाइजरी में यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में स्थानीय एसएचओ को कार्यक्रम से 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रवेश/निकासी, पार्किंग क्षेत्र की पीए सिस्टम से घोषणा करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे। किसी भी कॉलेज/छात्रावास या संस्थान के परिसर में होने वाले आयोजनों के संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी खुद की होगी। दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। आयोजक प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड और बाउंसर तैनात कर सकेंगे। पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में मदद के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती भी अनिवार्य होगी।
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