माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क -3 क्षेत्र में बिना अनुमति की गई खुदाई के दौरान इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद लगी आग के मामले में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईजीएल के एजीएम गौरव अग्रवाल की तहरीर पर पर्यवेक्षक सुभाष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तहरीर के मुताबिक 28 सितंबर की शाम पुस्ता रोड के पीछे क्षेत्र में पर्यवेक्षक सुभाष द्वारा बिना पूर्व सूचना और आवश्यक अनुमति के खुदाई कराई गई थी। इस दौरान कंपनी की 63 एमएम की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।आईजीएल का कहना है कि यह कार्य ग्रेटर नोएडा के माध्यम से कराया गया था। सूचना मिलते ही कंपनी की आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई।
कंपनी ने इसे पर्यवेक्षक की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का मामला बताया है। तहरीर में मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।