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Noida News: बिजली निगम के 11 जिलों के कार्यालयों में ड्रेस कोड लागू

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पुरुषों को कॉलर वाली शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर व महिलाओं के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य
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चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी पर नियम लागू, उल्लंघन करने पर गिरेगी गाज

कुलदीप शुक्ला
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) में आने वाले 11 जिलों के बिजली विभाग के दफ्तरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पुरुषों के लिए सिर्फ कॉलर वाली शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहनने का आदेश जारी हुआ है। महिला अधिकारियों के लिए शालीन परिधान पहनने का फरमान दिया गया है। यह नियम चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी पर लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
यूएचबीवीएनएल के मुख्य अभियंता (प्रशासन) मुकेश चौहान की ओर से 30 अक्तूबर को जारी पत्र के अनुसार अब बिजली विभाग के दफ्तरों में कर्मचारी कैजुअल ड्रेस पहनकर नहीं आ सकेंगे। निगम ने सभी क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए औपचारिक ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर सुसज्जित, मर्यादित और पेशेवर परिधान में ही आएंगे।
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मुकेश चौहान ने कहा कि यह ड्रेस कोड केवल वस्त्रों से संबंधित नहीं है बल्कि यह कार्यस्थल पर अनुशासन, व्यावसायिकता और मर्यादा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कार्यालयीन वातावरण में एकरूपता और गरिमा बनाए रखना है। पत्र की प्रति प्रबंध निदेशक, सभी निदेशकों, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव, मुख्य अभियंताओं, अधिशासियों, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सार्वजनिक संबंध अधिकारी को भेजी गई है ताकि नियमों का पालन सभी स्तरों पर सख्ती से हो सके।


पुरुष अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड
कॉलर वाली शर्ट (पूरी या आधी बाजू) के साथ मैचिंग ट्राउजर पहनना अनिवार्य है। शर्ट प्रेस की हुई और ट्राउजर के अंदर टक की हुई हो। लेदर जूते के साथ मोजे अनिवार्य है। बगैर मोजे ही जूते पहनने पर नियम का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारी रोजाना शेव करके ही दफ्तर आएंगे और मूंछें और बाल व्यवस्थित रखने होंगे।
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महिला अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड
महिला अधिकारी सिर्फ फॉर्मल ड्रेस (औपचारिक परिधान) और सादे फुटवियर पहन सकेंगी। फ्लिप-फ्लॉप, स्लीपर, बूट, चटकदार जूते या चमकदार कपड़े पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आपत्तिजनक शब्द, चित्र या स्लोगन लिखे कपड़े पहनना वर्जित होगा।
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