ग्रेटर नोएडा/नोएडा। लॉकडाउन के 38 दिन बाद जिला सोमवार को अनलॉक हो जाएगा। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सभी बाजार और दुकानें खुलेंगी। इसके बाद रात भर कर्फ्यू रहेगा। शासन से जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने रविवार सुबह अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दीं। इसके तहत सभी को मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पुलिस और प्रशासन की टीम नियमों का पालन कराएंगी। हालांकि, जिम, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग कांप्लेक्स, साप्ताहिक बाजार अभी बंद रहेंगे।
कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल की रात 8 बजे से 4 मई की सुबह सात बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू लगा दिया था। इसके बाद से ही इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। 38 दिन से जिले में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं व उद्योगों के संचालन की छूट थी। 30 मई को यूपी सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन खोल दिया था, लेकिन जिले में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या उस समय करीब एक हजार थी। ऐसे में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से नीचे आने का इंतजार किया जा रहा था। रविवार को आंकड़ा 583 होते ही शासन के आदेश पर जिले को अनलॉक कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार और दुकानें खोलने की छूट रहेगी। सभी को कोविड नियमों का पालन करना होगा। शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।
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क्या खलेगा और क्या बंद रहेगा
- बाजार व दुकानें: सोमवार से शुक्रवार के बीच केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर की दुकानें व बाजार खुलेंगे। घनी आबादी के बीच सब्जी मंडी नहीं लगेगी। खुले क्षेत्र में लगवाया जाएगा।
- रेस्तरां: केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स को कोविड नियमों का पालन करने के साथ अनुमति होगी।
- धार्मिक स्थल: एक समय में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं रहेंगे।
- शादी में बराती: मेहमान की संख्या 25 रहेगी।
- शव यात्रा : सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति।
- शिक्षण संस्थान: स्कूल, कॉलेज और अन्य कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन कक्षा चलेंगी। जरूरत पड़ने पर शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। स्वीमिंग पूल, क्लब, मॉल, जिम बंद रहेंगे
- निजी कार्यालय: लक्षण वाले कर्मचारी को आने की अनुमति नहीं होगी। सभी को हेल्प डेस्क बनानी होगी। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना होगा।
- यात्री और वाहन: तीन पहिया में दो, चार पहिया में चार, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोगों के बैठने की अनुमति होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
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सुबह सबसे पहले नुकसान का लेंगे हिसाब
जगत फार्म स्थित कपड़ा व्यापारी मुकुल गोयल का कहना है कि एक माह से अधिक समय तक दुकान बंद रही है। दुकान के अंदर कैसा हाल है, इसका पता नहीं है। सुबह दुकान खोलने के बाद पहले नुकसान का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद दुकान को सैनिटाइज कराया जाएगा। सभी कर्मचारियों को दुकान खुलने के बारे में जानकारी दी गई है। दुकान में क्षमता के 50 प्रतिशत ग्राहक को ही प्रवेश दिया जाएगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कोशिश की जाएगी कि ग्राहक ज्यादा सामान को नहीं छू सके।