जिला उपभोक्ता आयोग
सोलर सिस्टम ने दिया दो घंटे का बैकअप, कंपनी को लौटाने होंगे 12.06 लाख
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। सोलर सिस्टम खरीदने के बाद महज दो घंटे का बैकअप मिलने और बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता की पूरी रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-91 स्थित ग्राम होशियारपुर निवासी कृष्ण यादव ने एआरएस इंटरप्राइजेज से स्मार्टन सोलर सिस्टम 15 केवीए खरीदने का अनुबंध किया था। कंपनी की ओर से दिए गए कोटेशन के आधार पर उन्होंने चॉइस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड से 7.80 लाख रुपये का लोन कराया, जबकि 4 लाख 20 हजार 600 रुपये नकद कंपनी को दिए। इस तरह सिस्टम की कुल कीमत 12 लाख 600 रुपये का भुगतान किया।
घर पर सिस्टम लगने के बाद वह शुरू से ही ठीक से काम नहीं कर रहा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सिस्टम करीब दो घंटे का बैकअप देने के बाद बंद हो जाता था। शिकायत पर कंपनी ने इंजीनियर भेजकर जांच कराई। इंजीनियर ने सिस्टम की गुणवत्ता में कमी बताते हुए उसे ठीक किया, लेकिन इसके बाद भी बैकअप करीब एक घंटे ही मिल सका।
बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर कृष्ण यादव ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिस पर आयोग ने मामले की एक पक्षीय सुनवाई की। साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि शिकायत के बावजूद सोलर सिस्टम ठीक नहीं किया गया। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने कंपनी को रकम ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया।