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Noida News: जुर्म कबूलने पर 16 साल पुराने डकैती के मामले में दोषी को आठ साल की सजा

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(अदालत से)
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-नोएडा सेक्टर-41 स्थित मकान में वर्ष 2010 में हुई थी डकैती
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने जुर्म कबूलने पर डकैती के मामले में मेरठ निवासी आरोपी रिहान उर्फ शहजाद को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार थाना सेक्टर-39 नोएडा में वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 16 जुलाई 2010 को दोपहर सेक्टर-41 स्थित मकान में आरोपी रिहान उर्फ शहजाद और उसके अन्य साथियों ने मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोप था कि बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के जेवरात, करीब 21 से 22 हजार रुपये नकद, ड्राइविंग लाइसेंस, पर्स, बैग समेत अन्य सामान लूट लिया था। जांच पूरी होने के बाद आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी नजबुल हसन को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। इसी बीच आरोपी की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बाद में कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराए गए बयान में भी आरोपी ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और आरोपी की स्वीकारोक्ति एक-दूसरे की पुष्टि करती है। न्यायालय ने माना कि आरोपी डकैती के अपराध का दोषी है। इसके आधार पर अदालत ने उसे दोषसिद्ध घोषित कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।
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