माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा थाना क्षेत्र के मुरादगढ़ी गांव में हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी बब्लू की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। वादी विक्की भाटी उर्फ योगेंद्र ने 13 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी 12 अगस्त की रात आरोपी पक्ष के लोग गाली-गलौज करते हुए आए और फायरिंग शुरू कर दी थी। घरों में घुसकर धमकी देते हुए चलाई गई गोली से हीरो के बेटे कंछिद के पेट में और मनीष के मुंह में लगकर गले में फंस गई थी। मामले में केस दर्ज है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को पुरानी रंजिश और राजनीतिक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया। असल में वादी पक्ष ने ही आग्नेयास्त्र से फायरिंग की, जिसमें उन्हीं के साथी घायल हुए। उन्होंने पुलिस पर आरोपी को घर से उठाकर बाद में कथित मुठभेड़ दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली देखने के बाद न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।