ग्रेटर नोएडा। सदाल्लापुर गांव की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन के कथित फर्जीवाड़े और 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने शिकायत को परिवाद (कंप्लेंट केस) के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले में फरीद अली ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि इरफान ने खुद को सदाल्लापुर स्थित करीब तीन बीघा जमीन का मालिक बताकर उसे बेचने की पेशकश की थी। इस पर उसने बतौर बयाना 16 लाख रुपये बैंक खाते के माध्यम से इरफान को भेज दिए। बाद में जब उसने बिक्री अनुबंध कराने या रकम वापस करने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा।
अदालत ने थाना ईकोटेक-3 की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन शिकायत में वर्णित सभी तथ्य शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं। इसलिए शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर बयान के लिए 22 अगस्त 2026 की तारीख नियत की गई है।