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Noida News: कोरियाई नागरिक की हत्या मामले में युवती की जमानत खारिज

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- सत्र न्यायाधीश ने कहा- प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता
-हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद होने और मौके पर मौजूदगी को माना अहम
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही-युन की चाकू मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी युवती लुम जियाना पामेई की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी युवती की कथित अपराध में संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।
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अभियोजन के मुताबिक 4 जनवरी को सेक्टर-150 स्थित एटीएस प्योस हाइडवेस सोसाइटी में 30 वर्षीय दक्षिण कोरियाई नागरिक ''डक ही यून'' की सहमति संबंध में रहने वाली प्रेमिका ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी महिला मणिपुर की निवासी है। आरोपी युवती का अपने प्रेमी के साथ अक्सर घरेलू विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान युवती ने अपने प्रेमी को चाकू मार कर मौत के घाट उतार दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि मृतक और आरोपी करीब दो वर्षों से साथ रह रहे थे। लेकिन मकान मालिक और सोसाइटी गार्ड के बयानों में आरोपी का कभी-कभी आना जाना बताया गया है। जिससे कथनों में विरोधाभास है। घटना के बाद उसी ने एंबुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया था। ऐसे में हत्या करने का कोई उद्देश्य उसके पास नहीं था। आरोपी को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज हिंदी में तैयार किए गए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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