जिला उपभोक्ता आयोग
बीमित वाहन के मालिक को ही मिलेगा क्लेम, अन्य व्यक्ति का दावा खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
बीमित वाहन का पंजीकृत मालिक ही दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम पाने का अधिकारी होगा। वाहन चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, को बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत लाभ नहीं मिलेगा। दादरी के छपरौला निवासी मूलचंद शर्मा ने 14 जुलाई 2020 को नोएडा सेक्टर-58 स्थित सिंगला ऑटो एजेंसी से 62,715 रुपये में एक मोटर साइकिल खरीदी थी। वाहन खरीदते समय ही उसका बीमा कराया गया था।
मामले के अनुसार, मूलचंद शर्मा का पुत्र 27 जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे बाइक से गिरधरपुर जा रहा था। रास्ते में भाटिया मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट कविनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मूलचंद शर्मा ने बीमा कंपनी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 जुलाई को क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया। कंपनी की ओर से सर्वेयर ने जांच की, लेकिन बाद में बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान करने से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों का सही पालन नहीं किया। इस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वाहन मूलचंद शर्मा के नाम पर बीमित था। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार केवल वाहन का पंजीकृत मालिक-चालक ही बीमा कवर के दायरे में आता है। किसी अन्य चालक की मृत्यु के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने माना कि दुर्घटना के समय मोटर साइकिल मूलचंद शर्मा नहीं, बल्कि उनका पुत्र चला रहा था। बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार केवल पंजीकृत वाहन मालिक ही क्लेम का पात्र था। आयोग ने यह भी माना कि बीमा कंपनी ने अपने पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि शिकायतकर्ता अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे सका।