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Noida News: सेल्समैन की हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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(अदालत से)
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-अदासत ने दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
-क्रेडिट कार्ड की किस्त मांगने पर तीन आरोपियों ने की थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सत्येंद्र सिंह की अदालत ने सेल्समैन की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एटा निवासी विवेक, पुनीत व अमन को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला थाना बिसरख क्षेत्र के अपराध से जुड़ा है। 11 दिसंबर 2023 को धनंजय ने अपने भाई सुमंजय की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया गया कि 10 दिसंबर 2023 की रात आरोपी पुनीत, विवेक और अमन उसके कमरे पर आए और सुमंजय को अपने साथ ले गए। उस समय धनंजय के अलावा दीपक वर्मा, सुदेश और हृदेश भी मौके पर मौजूद थे। अगले दिन जब सुमंजय वापस नहीं लौटा तो धनंजय ने तीनों आरोपियों से उसके बारे में पूछा। आरोपी टालमटोल करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कथित रूप से यह कह दिया कि सुमंजय उनसे लगातार पैसे मांगता था और उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को नाले में फेंक दिया गया था। आरोपियों द्वारा मृतक के क्रेडिट कार्ड से मोबाइल खरीदने की बात सामने आई थी। एडीजीसी अपराध शिल्पी भदौरिया ने बताया कि मामले में मामले में 12 गवाह पेश किए थे। इस कारण अधिकतम सजा की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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