दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को खारिज किया है, जिसमें प्रदर्शनकारी को गोली लगने की बात कही गई थी। पुलिस ने बताया कि एमएलसी में साधारण चोट दर्ज है और गोली लगने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि 20 जुलाई 2026 को सेंट्रल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी। पुलिस का कहना है कि इस दावे की पुष्टि मेडिकल जांच में नहीं हुई है।
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, संबंधित प्रदर्शनकारी की मेडिकल लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट में दाहिने कान के सामने (राइट ट्रेगस) एक कटे हुए घाव का उल्लेख है। रिपोर्ट में चोट की प्रकृति कुंद वस्तु से लगी बताई गई है। डॉक्टर की राय के अनुसार, यह साधारण चोट है और गोली लगने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
पुलिस ने कहा कि एमएलसी में दर्ज चिकित्सीय निष्कर्षों के आधार पर गोली लगने का दावा सही नहीं पाया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि प्रामाणिक स्रोतों से अवश्य करें।