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Noida News: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप शुरू, 68,686 महिलाओं ने कराया पंजीकरण

Fri, 26 Sep 2025 01:44 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा

सार

रेवाड़ी में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप का शुभारंभ किया। अब तक जिले की 68 हजार 686 महिलाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
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फोटो : 28बाल भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा साथ
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विस्तार
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रेवाड़ी। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने वीरवार को बाल भवन सभागार में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप का शुभारंभ किया। जिले में 68 हजार 686 महिलाओं ने योजना के तहत पंजीकरण करवाया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोआर्डिनेटर सतीश खोला रहे।
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इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित करते हुए उनका सम्मान कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना से मातृ शक्ति को आर्थिक लाभ देने का काम किया जा रहा है।
हरियाणा की बेटी व महिला स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अग्रणी है और उनके हितों को ध्यान रखते हुए उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए सरकार हर संभव सहयोग दे रही है।
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उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना में जिले की 68 हजार 686 महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं। भविष्य में इनकी संख्या और बढेगी। कार्यक्रम में लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन और विकसित भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित लघु फिल्म भी दिखाई गई।

योजना के लिए यह होगी आवश्यक पात्रता

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला, जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।

योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला या लड़की को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जोकि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला या परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
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