माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को जमानत दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहा और मामले में स्वतंत्र गवाह की कमी है। थाना सूरजपुर पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को घंटा गोल चक्कर के पास से
जगमोहन धाखड़, नवीन, आदित्य शर्मा, रनवीर सिंह, चनप्रीत सिंह सहित पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उनके पास से कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए थे। पुलिस का आरोप था कि यह आरोपी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहते थे और फर्जी कंपनियों व दस्तावेजों के जरिये बैंक खाते खुलवाकर उन्हें ठगों को उपलब्ध कराते थे। इसके एवज में कमीशन लिया जाता था। बरामद मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड से खातों की डिटेल, लॉगिन पासवर्ड और विभिन्न फर्मों के दस्तावेज आपस में साझा करने के सबूत मिले हैं। आरोपी सुशील नामक व्यक्ति के लिए खाते उपलब्ध कराते थे और साइबर ठगी से आई रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराते थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत दी है।