आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का निर्देश
कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पैसे भिजवाने के आरोप का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पर कथित रूप से 25 लाख रुपये भिजवाने वाले आरोपी के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देेश दिया है। मामला गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक व उनके मालिकों संदेसरा बंधुओं द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर 5383 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग से जुड़ा है।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने ईडी से पूछा कि आरोपी रंजीत मलिक को दो अगस्त को गिरफ्तार किया था तो अब तक उसके खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। ईडी के विशेष अधिवक्ता ने बताया कि रंजीत मलिक के खिलाफ चार्जशीट तकरीबन तैयार है और जल्द पेश कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल करे।
ईडी का कहना है कि रंजीत मलिक ने राकेश चंद्रा नाम के शख्स के जरिए अहमद पटेल के सरकारी आवास 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट पर 25 लाख रुपये भिजवाए थे। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी चेतन जयंतीलाल संदेसरा व नितिन जयंतीलाल संदेसरा की गिरफ्तारी के लिए खुला गैर जमानती वारंट जारी किया था। नितिन संदेसरा को 16 अगस्त को दुबई में पकड़ लिया गया था। प्रत्यर्पण की आशंका के मद्दनेजर वह दुबई से नाइजीरिया भाग चुका है।