तावडू। उपमंडल के अंतर्गत फर्जी कागजात के आधार पर सुरजीवन रिसोर्ट की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता देवन श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी पत्नी अल्का श्रीवास्तव ने 1995 में चार लोगों के पास से सवा पांच एकड़ जमीन खरीदी थी, सरबती नामक महिला के हिस्से की सवा एकड़ जमीन के ग्वालियर से फर्जी कागजात तैयार कर आरोपी परमेश यादव जमीन पर अपना हक जताने लगा। पीड़ित को 2009 में घटना के संबध में पता चला तो मामले को लेकर निचली अदालत में चुनौती दी गई। कोर्ट ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया।
फैसले को लेकर आरोपी द्वारा सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। सेशन कोर्ट में भी आरोपी हार गया। इसके बाद आरोपी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। हाईकोर्ट द्वारा भी आरोपी पक्ष के दस्तावेजों को फर्जी पाया और पीड़ित की रजिस्ट्री व अन्य सबूतों को सही ठहराते हुए 12 जनवरी 2016 में पीड़ित के हक में फैसला दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने से बाज नहीं आया और दबंगई दिखाते हुए जमीन पर अपना हक दिखाता रहा है। शिकायतकर्ता देवन श्रीवास्तव का आरोप है कि गत जून महीने में जब पट्टेदार ट्रेक्टर लेकर जमीन को जोतने पहुंचा तो आरोपी ने जमीन को नहीं जोतने दिया और धमकी देकर भगा दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैै। आरोपी के खिलाफ अनेकों मामले दर्ज है। पीड़ित को आरोपी से अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर बिस्सर अकबरपुर निवासी आरोपी परमेश यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।