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गहलोत मानहानि मामला: अदालत ने शिकायत पर लिया संज्ञान

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नई दिल्ली। अदालत ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मानहानि शिकायत पर बुधवार को संज्ञान ले लिया। गहलोत ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में कथित झूठे आरोप लगाने पर विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की है।
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राउज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडेय ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत अगली तारीख पर शिकायत का निरीक्षण करने के साथ ही समन जारी करने से पूर्व शिकायतकर्ता की दलीलें सुनेगी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विजेंद्र गुप्ता ने उन पर जानबूझकर और गलत मंशा से उन्हें बदनाम किया। उन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनकी छवि खराब की। उन्होंने कहा कि गुप्ता ने उनके खिलाफ मानहानिकारक, शरारती, झूठे, लज्जाजनक और अपमानजनक आरोप न केवल मौखिक तौर पर बल्कि लिखित रूप से सोशल मीडिया पर भी लगाए।
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परिवहन मंत्री ने अपनी शिकायत में कहा कि गुप्ता ने उन पर ऐसे आरोप दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने वाली दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लटकाने के लिए लगाए। वहीं उन्होंने ये आरोप चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए लगाए।
उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी गुप्ता ने लो फ्लोर बस खरीद मामले में उनकी ईमानदारी पर संदेह करते हुए लगातार ट्वीट किए। दिल्ली सरकार ने बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। पूरी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ये टेंडर टाटा को दिया गया लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए। - एजेंसी
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