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निक्की हत्याकांड में बड़ा फैसला: आरोपी पति विपिन भाटी को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत अर्जी ठुकराई

Fri, 20 Feb 2026 08:13 PM IST
राहुल तिवारी माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
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आरोपी विपिन भाटी की जमानत खारिज - फोटो : अमर उजाला
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ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी पति विपिन भाटी की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला अदालत अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया। 

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निक्की भाटी के परिवार के अधिवक्ता दिनेश कलसन और उधम सिंह तोंगड़ ने बताया कि 21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति विपिन भाटी ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी। आरोप है कि विपिन ने थिनर (ज्वलनशील पदार्थ) डालकर निक्की की जलाकर हत्या की थी। 

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इस मामले पुलिस मृतका की बहन कंचन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजन ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के साथ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने पर निक्की और उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी को जबरन फंसाया गया है।

वहीं निक्की भाटी के परिवार के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया है। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट जा सकता है आरोपी
माना जा रहा है कि आरोपी की ओर से जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया जा सकता है। इससे पहले मामले में आरोपी सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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