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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी आशीष पाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अक्तूबर 2025 को थाना दादरी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया गया कि पीड़िता की पहली मुलाकात आरोपी से 25 अक्तूबर 2021 को हुई थी। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने इस बारे में आपत्ति जताई और उसके परिवार वालों को बताया, तो उन्होंने गाली-गलौज की और पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। न्यायाधीश ने मामले की केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिकॉर्ड में पीड़िता की जन्मतिथि 20 दिसंबर 2010 है। जिससे अपराध की कथित तिथि पर उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक थी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने शादी के झांसे में उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। न्यायालय ने कहा नाबालिग के साथ कई बार जबरन शारीरिक शोषण जघन्य अपराध है। इसलिए आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
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