नूंह। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने पुरानी सब्जी मंडी में दुकान नहीं लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन नूंह अदालत ने यथास्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही नूंह मार्केट कमेटी और नगरपालिका से 28 सितंबर तक इस मामले में जवाब तलब किया है। अदालत के फैसले से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। व्यापारियों का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद पुरानी सब्जी मंडी को नहीं खोला गया है। इसी मामले को लेकर शनिवार को सब्जी मंडी के दर्जनों सब्जी विक्रेता और थोक दुकानदारों ने प्रशासन से मांग इस मामले में राहत देने की मांग की।
मौके पर मुख्य रूप से बालकिशन, हीरालाल, ताहिर, आमीन, हब्बू, सब्बीर व हाजी आमीन सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि प्रशासन के तुगलकी फरमानों से वे परेशान हैं। प्रशासन ने बिना सूचना के मौके पर ही उन्हें नोटिस थमाकर उनके साथ ़ अन्याय किया है। अधिकारों का हनन होने पर ही उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। एडवोकेट ताहिर रूपाड़िया ने बताया कि अदालत ने पुरानी सब्जीमंडी में यथास्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आगे 28 सितंबर को सुनवाई होगी।