माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2012 के एक हत्या के मामले में आरोपी गुलजार को दूसरी बार जमानत दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।
मामले के अनुसार आरोपी गुलजार निवासी बुलंदशहर के खिलाफ थाना जेवर में वर्ष 2012 में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार वादी शिवेंद्री ने 3 जून 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 9 जून 2012 को जब वह अपने गांव मुरौना से जेवर की ओर जा रही थीं। तब यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर उनकी कार को एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक कर रोक लिया। कार में सवार चार लोगों ने चालक जाउल हसन को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में हरेन्द्र, सुरेश, सोनू और जाकिर को नामजद किया गया था। जांच के दौरान गुलजार का नाम भी सामने आया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी पहले इस मामले में जमानत पर था, लेकिन किसी अन्य मुकदमे में जेल में बंद होने के कारण वह निर्धारित तिथियों पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। इसी कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए जमानत देने को उचित माना।