माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने अश्लील वीडियो और 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने के गंभीर आरोपों में फंसी किरन मित्तल को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने कहा कि विवेचना में अब तक उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आपराधिक साक्ष्य सामने नहीं आया है।
मामला थाना सेक्टर-20 में पंजीकृत है। आरोप है कि पीड़िता की मुलाकात जनवरी 2025 में मीका ऐप के जरिये किरण मित्तल और उसके कुछ परिचितों से हुई थी। इसी दौरान एक युवक जिसने खुद को राणा जी बताया। उससे बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि राणा जी ने वीडियो कॉल पर बहला-फुसलाकर पीड़िता के अश्लील वीडियो बना लिए और बाद में किरण मित्तल के माध्यम से उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपये की मांग की गई। हालांकि अदालत में प्रस्तुत केस डायरी और विवेचना रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता का मोबाइल लोकेशन जनवरी से जून 2025 तक त्रिपुरा राज्य का था। वहीं अश्लील वीडियो वायरल होने की घटना भी त्रिपुरा के मोनूकट्टा थाना क्षेत्र से संबंधित पाई गई। आरोपी महिला की ओर से दलील दी गई कि वह मीका ऐप पर ग्रुप चैट में जुड़ी थीं, लेकिन पीड़िता से कभी मुलाकात नहीं हुई। साथ ही न तो उनके पास कोई अश्लील वीडियो है और न ही किसी प्रकार की वसूली में संलिप्तता रही है। वहीं अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त है।