31 मई तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा।
कोरोना और बुद्ध पूर्णिमा पर्व को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 मई तक धारा 144 बढ़ा दी है। इस बारे में सोमवार को अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने आदेश जारी किया है। इसमें कोरोना को शासन ने आपदा घोषित किया है और आंशिक कर्फ्यू के निर्देश जारी किए हैं।
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श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि सरकारी सेवकों व आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियों और अन्य सभाएं बिना किसी पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं की जाएगी।
समस्त शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थान भी नहीं खोले जाएंगे। शादी में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित रहेगी।
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सार्वजनिक परिवहन में उनकी 50 फीसदी क्षमता से अधिक की सवारी अनुमन्य नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा न ही चक्का जाम करेगा। जिले में अगर इस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी।