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Noida News: वारंटी के दौरान रेफ्रिजरेटर खराब होने पर पैसा लौटाएगी कंपनी

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जिला उपभोक्ता आयोग
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वारंटी के दौरान रेफ्रिजरेटर खराब होने पर पैसा लौटाएगी कंपनी

संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोेएडा। वारंटी अवधि में उत्पाद के खराब होने पर कंपनी को पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वोल्टास लिमिटेड को 33 हजार रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। पांच माह में खराबी आने के बाद भी ठीक नहीं किया। दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर 20 निवासी गंगा रस्तोगी ने 6 जनवरी 2024 को वोल्टास लिमिटेड का एक रेफ्रिजरेटर 33 हजार रुपये में खरीदा था। कोपेन क्लाइम केयर प्राइवेट लिमिटेड ने डिलीवर किया था। उत्पाद की एक साल और कम्प्रेशर की पांच साल की वारंटी दी। रेफ्रिजरेटर से पांच माह के बाद ही पानी का रिसाव शुरू हो गया। उन्होंने कोपेन क्लाइन केयर प्राइवेट लिमिटेड से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 मई 2024 को कूलिंग की शिकायत आ गई। कोपेन ने अपना इंजीनियर भेजकर तीन माह के बाद 21 अगस्त 2024 को रेफ्रिजरेटर का फेन बदला गया। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की समस्या चल रही है। रफ्रिजरेटर को ठीक कराने के लिए कंपनी से कई बार शिकायतें की गई।
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कोई कार्रवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग में सुनवाई के दौरान पेश किए गए तथ्यों के बाद माना कि रेफ्रिजरेटर में कमी आने के बाद शिकायत करने पर भी कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की की। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी करार देकर 6 फीसदी ब्याज समेत 33 हजार रुपया 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।
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