जिला उपभोक्ता आयोगउत्पाद की गुणवत्ता में कमी पर ऑनलाइन करें शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता या किसी संस्था द्वारा दी जा रही सेवा में कमी हो और शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न की जाए, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। यह शिकायत ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसमें संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता को एक या दो बार ही आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। सेवा या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर आयोग शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करेगा।
किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में कमी अथवा संस्था द्वारा दी जा रही सेवा में कमी की स्थिति में, यदि संबंधित संस्था धनराशि लौटाने से मना करती है, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। उपभोक्ता अपने निवास स्थान या जहां संबंधित संस्था स्थित हो, उस क्षेत्र के जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता आयोग के पोर्टल https://e-jagriti.gov.in/ पर जाना होगा। वहां मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर आईडी बनानी होगी। इसके बाद संबंधित कंपनी, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत के साथ बिल, रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज होने के बाद आयोग द्वारा विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का जवाब दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक निर्धारित तिथि तय की जाएगी।