साक्ष्यों के अभाव में शिकायतकर्ता की याचिका खारिज
छह एसी में खराबी का दावा साबित नहीं कर सकीं उपभोक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने छह एसी में उत्पाद और सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए दायर उपभोक्ता की शिकायत को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही जबकि कंपनी ने सेवा उपलब्ध कराने के साक्ष्य पेश किए। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
शिकायतकर्ता जोया सैन गुप्ता ने इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के सेल्स मैनेजर, जॉनसन कंट्रोल हिटैची एसी कंपनी लिमिटेड, हिटैची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड और एआर मैजिक कूल हिटैची सर्विस सेंटर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि मई 2023 में इंदिरापुरम स्थित शोरूम से छह एसी खरीदे थे, जिनकी कीमत 2.18 लाख रुपये थी। उनको लगाने के लिए करीब 60963 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। उनके लगने के कुछ समय बाद ही एसी से तेज आवाज आने लगी। कूलिंग भी नहीं की जा रही थी। कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने मौके पर आकर जांच की। तकनीकी समस्या स्वीकार कर समाधान करने का आश्वासन दिया लेकिन उनके द्वारा एसी की मरम्मत नहीं की गई। एसी ठीक नहीं होने पर उन्होंने पांच लाख रुपये की मांग करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। मामले में केवल हिटैची कंपनी की ओर से अपना पक्ष रखा गया कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिससे कोई उत्पाद की कमी साबित हो सके। आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता एसी में उत्पाद कमी एवं सेवा में कमी का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। ऐसे में दायर वाद को निरस्त कर दिया गया।