60 प्रतिशत कीमत लौटाने का कंपनी ने रखा था प्रस्ताव
जिला उपभोक्ता आयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी अवधि के दाैरान फ्रीज संबंधी शिकायत के निस्तारण के बावजूद पूरी कीमत लाैटाने के लिए दायर वाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया। वारंटी पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता ने पूरी राशि लाैटाने की मांग की थी, जबकि कंपनी ने 60 फीसदी राशि देने का प्रस्ताव रखा था।
नोएडा के सेक्टर-30 निवासी तन्वी अग्रवाल ने 59,115 रुपये में सैमसंग का फ्रीज खरीदा था। पहले माह में ही ठंडी नहीं करने की शिकायत शुरू हो गई। समस्या का समाधान नहीं होने पर समस्या का समाधान नहीं होने पर पूरी कीमत लौटाने का अनुरोध किया गया। मांग नहीं माने पर पीड़ित ने आयोग में वाद दायर किया।
आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने बताया कि कंपनी ने समय-समय पर शिकायत का निस्तारण किया। सर्विस इंजीनियर के गैस भरने के बाद फ्रीज ठीक चल रहा था। 2024 में शिकायत उस समय दर्ज कराई गई जब वारंटी खत्म हो चुकी थी। कंपनी ने शर्तों के अनुसार 60 फीसदी राशि देने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने दोनों पक्षों के साक्ष्य का अवलोकन किया और वाद को खारिज कर दिया।