इसकी रजिस्ट्र्री के लिए आपको कुल रेट इसका 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। यानी आपको स्टांप शुल्क के तौर पर 2.5 लाख रुपये चुकाने होंगे। उधर, नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन का रेट खुद अलग से तय किया जाता है। संभव है कि नोएडा प्राधिकरण आपको 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर जमीन बेचे तो आपको इसके लिए प्राधिकरण को 40 लाख रुपये चुकाने होंगे।
बावजूद इसके आपको रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क देना होगा। यानी 2.5 लाख रुपये देने होंगे। अगर प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से ज्यादा है तो प्राधिकरण के रेट का 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता है।
कोरोना की वजह से दूसरे सेक्टरों में रेट बढ़ाने की नहीं होगी अनुशंसा रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केवल उन्हीं सेक्टरों में सर्किल रेट बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी, जहां प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। दूसरे अन्य सेक्टरों में रेट बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की जाएगी क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। हालांकि अंतिम निर्णय जिलाधिकारी का होगा।
रजिस्ट्री विभाग करीब 20 सेक्टरों में सर्किल रेट को बढ़ाने की अनुशंसा करेगा। सेक्टरों का सर्किल रेट प्राधिकरण के तय रेट से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसे सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर तय की गई जमीन का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा पाया गया है।
-एसके त्रिपाठी, एआईजी स्टांप, रजिस्ट्री विभाग