50 प्रतिशत से अधिक बकाया दे चुके खरीदारों को बुलाया
23 के बाद कोर्ट रिसीवर कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। आम्रपाली की समिति की ओर से जारी आदेशों के तहत जिन फ्लैट खरीदारों ने निरस्त किए गए फ्लैटों की दोबारा बहाली के लिए आवेदन किया है उस पर विचार करने के लिए 23 जुलाई के बाद कोर्ट रिसीवर के कार्यालय में बुलाया गया है। हालांकि, जिन निरस्त यूनिटों की बहाली के लिए बुलाया गया है उनके मामलों में कुछ शर्तों के आधार पर ही विचार किया जा सकेगा।
बताया गया है कि जिन्होंने 50 प्रतिशत या उससे अधिक बकाया जमा करा दिया है उनके फ्लैटों के दोबारा आवंटन पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि आवंटी को पात्र होना चाहिए। यूनिट की उपलब्धता भी होनी चाहिए। साथ ही, पात्र फ्लैट खरीदारों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि उक्त फ्लैट खरीदार सारे नियमों पर खरा उतर रहा है तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
कोर्ट रिसीवर कार्यालय की ओर से कहा गया है कि आईवीआर नंबर 9772902548 पर फोन कर मिलने के लिए पहले से समय लेना होगा। उसके बाद ही आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवंटियों या उनके संबंधियों को ही इस काम के लिए आना होगा। प्रॉपर्टी डीलर आदि के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के लोगों के कार्यालय में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के तहत अब फ्लैट खरीदार या उनके रिश्तेदारों को बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट के चार पेज के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि पहचान पत्र लेकर आना होगा। इसके बाद ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।