माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उबर कैब के जरिए परिवार को बंधक बनाने और फर्जी आधार कार्ड के प्रयोग के मामले में आरोपी नाजिम की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और विवेचना अभी प्रचलित है। ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। मामला थाना फेस-3 नोएडा का है।
अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2025 को पीड़ित संजय मोहन ने आम्रपाली सेक्टर-119 से परिवार संग कनॉट प्लेस के लिए उबर कैब बुक की थी। बुकिंग में चालक का नाम सोनू दर्शाया गया था। कैब चालक ने अचानक गलत रास्ता पकड़ लिया और विरोध करने पर भी गाड़ी नहीं रोकी। परिवार की चीख-पुकार सुनकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन आरोपी गाड़ी को तेज गति से भगाता रहा। गढ़ी गोल चक्कर के पास परिवार को छोड़कर चालक फरार हो गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। अदालत ने कहा मामला अपहरण से जुड़ा है। जिससे समाज में गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।