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गैंगस्टर की बढ़ी मुश्किलें: फर्जी दस्तावेजों से अदालत को गुमराह करने में रवि काना के खिलाफ केस दर्ज, जानें

Tue, 17 Dec 2024 01:17 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा

सार

गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद आरोपी रवि नागर उर्फ रवि काना उर्फ रविंदर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अदालत में अग्रिम जमानत का प्रयास किया था। इस मामले में केस दर्ज हो गया है।
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पुलिस की गिरफ्त में रवि काना (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बीटा-2 कोतवाली पार्क पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद आरोपी रवि नागर उर्फ रवि काना उर्फ रविंदर और उसके सहयोगियों पर फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अदालत को गुमराह करने का मामला दर्ज किया है।

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विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी रवि नागर ने 1 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से थाईलैंड की उड़ान भरी थी। 27 अप्रैल 2024 को वापस लौटा था। विदेश में रहते हुए उसने अपने गैंग के अज्ञात साथियों के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षरों और कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर जिला सत्र न्यायालय गौतमबुद्धनगर में अग्रिम जमानत का प्रार्थना-पत्र दाखिल किया।

इस मामले में जांच कर रहे है नॉलेज पार्क के कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार ने केस दर्ज कराया है। उनके अनुसार आरोपी द्वारा अदालत के साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने आरोपी रवि नागर और उसके गैंग के अन्य अज्ञात सहयोगियों पर आपराधिक षड्यंत्र और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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पुलिस के अनुसार, अभियुक्त रवि नागर ने विदेश में रहते हुए जमानत के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए। इससे न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। रवि काना के खिलाफ सेक्टर 39 में सामूहिक दुष्कर्म और थाना बीटा-दो में गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है।

आरोपी इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक जनवरी 2024 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल-3 से थाई एयरबेस की उड़ान से बैंकॉक चला गया था और वह 27 अप्रैल 2024 को भारत वापस आया था। काना के लौटने पर नोएडा पुलिस ने उसे हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पूर्व भी बिसरख कोतवाली में दर्ज 2018 के एक मामले में कोर्ट में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर केस दर्ज हुआ था।

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