तावडू। उपमंडल में 45 कनाल 16 मरला भूमि का फर्जी इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तीन नामजदों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सी-161 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली निवासी पीड़ित बीएल अग्रवाल ने बताया कि वह मैसर्ज हिलड्राप रिसोर्ट प्रा. लि. का निदेशक एवं अधिकृत हस्ताक्षरी है। तावडू उपमंडल के गांव सहसौला पटटी में यह भूमि कंपनी के नाम पंजीकृत है। 20 सितंबर 2019 को कंपनी के नाम उसे एक समन अदालत की ओर से प्राप्त हुआ। जिसके बाद उसे पता चला कि आरोपी तारीक हुसैन सहसौला पटटी गांव भूतलाका, सरजाद निवासी गांव नखरोला जिला पलवल व मुश्ताक निवासी गांव पढैनी ने मिलीभगत कर इस जमीन के फर्जी दस्तावेज के जरिए एक झूठा इकरारनामा तैयार कराया।
आरोपी तारीक हुसैन ने डराने व धमकाने के लिए पीड़ित के मोबाइल नंबर पर फर्जी इकरारनामा की फोटो कापी भी व्हाट्सएप पर भेजी। आरोप है कि उसने कभी भी इस तरह का कोई इकरारनामा आरोपियों के साथ नहीं किया। पीड़ित ने गत 23 दिंसबर को फर्जीवाड़ा को लेकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नूंह को शिकायत दी गई। जिस पर जांच के बाद तावडू शहर थाने पुलिस ने 22 फरवरी को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तावडू शहर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।