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ट्रिब्यूनल में बिल्डर की अपील खारिज, खरीदारों में जगी आशियाने की उम्मीद

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नोएडा के फेस्टिवल सिटी का प्रोजेक्ट। - फोटो : Grnoida
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ट्रिब्यूनल में बिल्डर की अपील खारिज, खरीदारों में जगी आशियाने की उम्मीद
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ग्रेटर नोएडा (नवीन कुमार)। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट के बिल्डर मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील को खारिज कर दी है। बिल्डर ने यूपी रेरा के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फेज-1 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने यूपी रेरा को प्रोजेक्ट पूरा कराने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। अपील खारिज होने के बाद प्रोजेक्ट के करीब 700 खरीदारों में एक बार फिर घर मिलने की उम्मीद जगी है।
नोएडा के सेक्टर-143 में मिस्ट डायरेक्ट सेल्स बिल्डर का फेस्टिवल सिटी नाम से प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अलग-अलग फेज में यूपी रेरा में पंजीकृत है। समय पर कब्जा नहीं देने पर खरीदारों ने यूपी रेरा में शिकायत की थी। यूपी रेरा ने 7 मार्च, 2019 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसमें तीनों फेज का पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी भी दी थी। कई बार नोटिस के बाद बिल्डर ने 5 नवंबर, 2019 को पत्र देकर यूपी रेरा को बताया कि वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा। 7 दिसंबर, 2019 को यूपी रेरा ने प्रोजेक्ट के फेज-1 का पंजीकरण रद्द कर दिया। बिल्डर ने यूपी रेरा के इस आदेश को लखनऊ स्थित ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। फेस्टिवल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन भी अपील में पक्षकार बन गया। सुनवाई के बाद मंगलवार को ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की अपील को खारिज कर दिया है। यूपी रेरा को आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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10 माह से नहीं हुई थी कोई कार्रवाई
फेस्टिवल सिटी के फेज-1 में करीब 700 खरीदार हैं। पिछले साल पंजीकरण रद्द होने पर खरीदारों को उम्मीद जगी थी कि अब प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू होगा और जल्द घर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अब भी वही स्थिति में है। खरीदारों का कहना है कि यूपी रेरा ने इस बीच किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। अब ट्रिब्यूनल से बिल्डर की अपील खारिज होने के बाद खरीदारों में फिर उम्मीद जगी है।
बिल्डर की अपील खारिज हो चुकी है। अब यूपी रेरा से उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को पूरा कराकर खरीदारों को घर दिलाया जाएगा। वर्ष 2012 में बुकिंग के बाद से सभी घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
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- डॉ. रविंद्र शर्मा, अध्यक्ष, फेस्टिवल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन
ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की अपील को खारिज कर दिया है। आदेश में यूपी रेरा को कार्रवाई करने को कहा है। प्राधिकरण के साथ जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने का भी आदेश दिया है। खरीदार स्वयं निर्माण कराने के पक्ष में नहीं हैं। जल्द ही प्रोजेक्ट को पूरा कराने की कार्रवाई की जाएगी।
- बलविंदर कुमार, सदस्य, यूपी रेरा
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