2018 में मंडी गांव स्थित रोज फार्म हाउस में चल रही न्यू ईयर पार्टी के दौरान चली फायरिंग में हुई थी महिला की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सात साल पुराने चर्चित न्यू ईयर पार्टी फायरिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषसिद्धि के बाद उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिए हैं, जबकि उनकी पत्नी रेनू सिंह समेत तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) विशाल गोगने ने राजू सिंह को आईपीसी की धारा 304 (पार्ट-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा-30 के तहत दोषी पाया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई नौ जून को होगी।
31 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म हाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में घायल हुईं अर्चना गुप्ता की तीन जनवरी 2019 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अर्चना अपने पति विकास गुप्ता और बेटी के साथ पार्टी में गईं थीं। विकास ने बताया था कि रात करीब 12 बजे जश्न के दौरान उन्होंने राजू और उनके ड्राइवर हरि सिंह को हवा में फायरिंग करते देखा था। कुछ ही मिनट बाद दोबारा चली गोली अर्चना गुप्ता को लगी और वह डांस फ्लोर पर ही गिर गईं थीं।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 22 कैलिबर के कारतूस समेत राजू सिंह के कब्जे से पिस्तौल और कारतूस जब्त किए थे। जांच में सामने आया था कि घटना के बाद खून के निशान साफ करने की कोशिश की गई थी। फायरिंग में शामिल राजू और हरि सिंह घटना के बाद दोनों मौके से भाग गए थे। उन्हें दो जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर से गिरफ्तार किया गया था। हरि सिंह की बाद में मौत हो गई थी।