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बरसत रोड प्रकरण : एक और मामले में पीडब्ल्यूडी मुआवजा देने को तैयार

Thu, 16 Oct 2025 12:53 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। बरसत रोड की जमीन पर चल रहे विवाद में पीडब्ल्यूडी जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है। अदालत से मुआवजे की धनराशि तय की है। लेकिन दूसरे पक्ष ने धनराशि पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि मुआवजा देने के लिए तय नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस प्रकरण में 17 अक्तूबर को अदालत में सुनवाई होगी।
जमीन के वारिस राजकपूर ने बताया कि बरसत रोड में उनकी 3600 गज जमीन है। जमीन का अधिग्रहण किए बिना पीडब्ल्यूडी ने 1960 में सड़क का निर्माण कर दिया था। वह करीब 36 साल से जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल कब्जे का मामला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास-1 हिमानी गिल की अदालत में चल रही है। 4 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत से जमीन का सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा तय करने के आदेश दिए थे। सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा न दिए जाने पर पीडब्ल्यूडी की गाड़ी बेचने के आदेश दिए थे। इस मामले में अब 17 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। राज कपूर ने बताया कि जो मुआवजा तय हुआ है उस पर उन्हें आपत्ति है। सुनवाई के दौरान इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।
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अन्य प्रकरण में आज होनी है सुनवाई
बरसत रोड के दूसरे प्रकरण में वीरवार को सुनवाई होनी है। अधिवक्ता हर्ष सैनी ने बताया कि उनके मामले में अदालत से पीडब्ल्यूडी को 16 अक्तूबर तक मुआवजे की फाइल पर निर्णय लेने के आदेश दिए थे। सोमवार को विभाग को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। इसके बाद ही अदालत में आगे की कार्रवाई होगी।
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