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Noida News: यमुना डूब क्षेत्र में फार्महाउस निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक

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-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा
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-मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को प्रस्तावित

माई सिटी रिपोर्टर,

नोएडा। यमुना डूब क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण व फार्महाउस मालिकों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। मतलब यह कि अगले आदेश तक नोएडा प्राधिकरण फ़ार्म हाउसों की तोड़फोड़ नहीं करेगा। वहीं फार्म हाउस मालिक़ व अन्य कोई निर्माण भी नहीं करेंगे। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 24 सितंबर को प्रस्तावित हुई है।
26 अगस्त को हुए कोर्ट के इस आदेश का अध्ययन नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति का आदेश 30 फार्म हाउस मालिकों की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर दिया है। इन फार्म हाउस मालिकों का कहना है कि इनके फार्म हाउस यमुना से 4-5 किलोमीटर दूर हैं। ये फार्म हाउस हाई फ्लड लेवल (एचएफएल )से बाहर हैं। यह भी कहा गया है कि नोएडा प्राधिकरण फार्म हाउस तोड़ने के अभियान में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, चुनिंदा फ़ार्म हाउस को तोड़ा जा रहा है।
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तोड़फोड़ अभियान थमा-

हाई कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण जो सिंचाई विभाग कि अगुवाई में अगस्त में तोड़फोड़ अभियान चला रहा था वह रुक गया है। 26 अगस्त को इस अभियान में 30 से ज़्यादा फार्म हाउस तोड़े गए थे। प्रकरण कोर्ट में होने की बात कहकर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इंकार किया।
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2022 से चल रहा है प्रकरण-

यमुना डूब क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फार्म हाउसों को तोड़ा जाना व फ़ार्म हाउस मालिकों की तरफ से कार्रवाई को गलत बताया जाना नया नहीं है। यह मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है। जून 2022 में नोएडा प्राधिकरण ने करीब 80 फॉर्म हाउस तोड़ दिए थे। प्राधिकरण ने अभियान की शुरुआत 1 जून से शुरू की थी। पहले दिन 62 फार्म हाउस तोड़े गए थे । फिर 8 जून को 15 और फार्म हाउस तोड़े गए। इसके बाद फिर 11 जून को प्राधिकरण ने अभियान चलाकर 27 और फार्म हाउस तोड़े। फिर 16 जून को निर्माणाधीन 3 क्लब और 2 फार्म हाउस और तोड़े गए थे। ताबड़तोड़ कारवाई से बचने को कई फार्म हाउस मालिक कोर्ट गए थे।
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