शमशमनगर प्रधान पद के लिए उपचुनाव पर लगी रोक
आरक्षण बदलने बदलने के कारण की गई कार्रवाई, बीडीओ समेत दो अधिकारियों पर चल रही जांच
ग्रेटर नोएडा। रिक्त पद को भरने के लिए शमशमनगर गांव के प्रधान पद के लिए 6 अगस्त को होने वाले उपचुनाव पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट को अनुसूचित जाति महिला में बदलने के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचने पर यह कार्रवाई की गई। ब्लॉक अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर मामले की जांच की जा रही है।
जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक सिन्हा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के शमशमनगर गांव में रिक्त चल रहे ग्राम प्रधान पद पर उपचुनाव के लिए शासन से आदेश आए थे। इसके बाद प्रशासन ने चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। शमशमनगर का प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में अनुसूचित जाति महिला के लिए घोषित कर दिया गया। चुनाव प्रक्रिया के तहत 22 जुलाई को नामांकन भी दाखिल हो गए थे। तीन महिला प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए थे। पुरुष प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से वंचित होने पर न्यायालय में गुहार लगाई गई। कहा गया कि आरक्षण को किस तरह और किस प्रक्रिया के तहत बदला गया है। मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद गहनता से जांच की गई तो मामले में एडीओ पंचायत और बीडीओ की लापरवाही पाई गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस सीट के चुनाव को रोक दिया है।