नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में पुलिस पर हुई फायरिंग और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी भूपिंदर सिंह उर्फ भुप्पी को तीन साल बाद जमानत दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने यह मामला वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज किया था, जिसमें भूपिंदर सिंह पर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों लक्की पटियाल और दिनेश शर्मा उर्फ गांधी के साथ मिलकर साजिश रचने और अवैध हथियारों के नेटवर्क में समन्वय की भूमिका निभाने का आरोप है। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है, उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और उसका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था। संवाद