फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमीनी धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कमल बत्रा उर्फ राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उसके अपराध में संलिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार वादी बिन्दु वी. नागपाल ने दनकौर कोतवाली में 14 अगस्त 2024 को केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि बहन शक्कू एम. नारंग ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा सेक्टर-18 में आवंटित प्लॉट का अलॉटमेंट प्राप्त किया था। आरोप है कि मई-2024 में उन्हें पता चला कि 300 वर्ग मीटर के प्लॉट को फर्जी दस्तावेजों और जाली पहचान पत्रों के आधार पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हड़पने की साजिश रची गई। आरोप है कि कमल बत्रा ने अपने सहयोगियों पंकज माथुर और राहुल शर्मा के साथ षड्यंत्र रचते हुए शक्कू एम. नारंग की जगह किसी अज्ञात महिला को खड़ा करके फर्जी हस्ताक्षर और फोटो लगाकर रजिस्ट्री करा दी। इसके बाद उक्त प्लॉट को ज्यादा रकम लेकर तीसरे पक्ष को बेच दिया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें