फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: फर्जी सिम कार्ड, दस्तावेजों से साइबर ठगी के आरोपी चीनी नागरिक की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
(अदालत से)
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेट नोएडा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चीनी नागरिक सू यूमिंग की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर सह आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने और लोगों को कंबोडिया भेजकर अवैध गतिविधियों में शामिल कराने का गंभीर आरोप है।
विज्ञापन

अदालत में पेश अभियोजन के अनुसार पुलिस ने 3 मार्च 2024 को गौड़ सिटी मॉल के पास मुखबिर की सूचना पर सू यूमिंग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपी के पास से बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के भारत में रहने की पुष्टि हुई। उसके कब्जे से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, विदेशी मुद्रा, नकदी, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। प्रकरण में सह आरोपी अनिल थापा, विनोद भाटी और सुनील खड़का भी शामिल थे। जिन पर भारत में फर्जी आईडी के जरिए सिम एक्टिवेट कर इन्हें कम्बोडिया जैसे देशों में बैठे चीनी नागरिकों तक पहुंचाने का आरोप है। इन सिम कार्डों के जरिये भारत में मौजूद प्रसिद्ध कंपनियों का डेटा हैक कर ऑनलाइन ठगी की जाती थी। अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि आरोपी ने भारत में रहने के दौरान न सिर्फ अवैध रूप से सिम एक्टिवेट किए बल्कि लोगों को विदेश भेजकर वहां उनसे साइबर ठगी भी करवाई। जमानत के लिए बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी चीन का नागरिक है। उसे हिंदी-अंग्रेजी नहीं आती। वह नेपाल घूमने आया था और अनजाने में भारत में दाखिल हो गया। हालांकि अदालत ने माना कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। आरोपी विदेशी नागरिक होने के कारण जमानत मिलने पर उसके कोर्ट में उपस्थित रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस आधार पर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें