बिसरख कोतवाली क्षेत्र की घटना, पांच दिसंबर 2025 को दर्ज हुआ था मुकदमा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में 16.5 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी इन्द्रमणी उर्फ राजा उर्फ इन्द्र की जमानत अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, वादी ने पांच दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि उनके जीजा विशाल अग्रवाल को सोनू यादव नामक व्यक्ति ने रुपये दोगुने करने का लालच दिया था। इसके बाद वह अपने परिचित के माध्यम से 16.80 लाख रुपये की व्यवस्था कर आरोपी से मिलने गौड़ सिटी पहुंचे। आरोपी और उसके साथियों ने उन्हें एक सोसाइटी के फ्लैट पर बुलाकर रुपये लेकर नकली नोटों से भरा बैग थमा दिया और वहां से फरार हो गए।
मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आरोपी इन्द्रमणी को पांच अन्य सह आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 70 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन, दो फर्जी आधार कार्ड और इंटरनेट डोंगल बरामद हुए थे। इसके अलावा गाड़ियों की तलाशी में नोट गिनने की मशीन, ग्राइंडर मशीन, नोटनुमा कागज की गड्डियां और अन्य सामान भी बरामद किया गया। गिरोह के सदस्य अपनी पहचान छिपाकर लोगों को रुपये दोगुने करने का झांसा देते थे। मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सामने आई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को राहत देने से मना कर दिया।