ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े और लाखों रुपये की ठगी की आरोपी पूनम राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला थाना जरचा से जुड़ा है। दिल्ली निवासी पारुल गुप्ता ने 26 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि बिहार की आरा निवासी खुशबू देवी ने 11 फरवरी को जैतवारपुर की कृषि भूमि को उनके नाम पर रजिस्ट्री की थी, जिसके लिए लगभग 40 लाख रुपये अदा की गई थी।
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वह जमीन पर पहुंची तो पता चला कि भूमि राजेश सिंह, निवासी भंगेल बेगमपुर, नोएडा और प्रतीक सिंह, निवासी सेक्टर-93 नोएडा के नाम है। उनका कहना है कि खुशबू देवी ने अपने सहयोगियों टीटू राणा, ज्योत्सना, प्रदीप राणा, रमेश, रामपत, डॉ. श्रवण, रवि रंजन प्रसून, शशि रंजन प्रसून और 2-4 अज्ञात के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की ठगी की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के पति प्रदीप राणा के विरुद्ध विभिन्न थानों में पहले से 21 मुकदमे दर्ज हैं। मामले में सह-आरोपी प्रदीप राणा, विजय सिंह और सौरभ सिंह की जमानत अर्जियां पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।