ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण 2019 में दिए गए संशोधित आदेशों के क्रम में बिल्डरों व औद्योगिक आवंटियों से किसानों को दिए जाने वाले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की राशि वसूलेगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्राधिकरण ने शनिवार को 125वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया। इसकी जानकारी कोर्ट को अगली तिथि की सुनवाई में दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड बैठक में पांच-छह एजेंडे शामिल किए गए।
सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा बांटने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में बिल्डरों व अन्य आवंटियों से कोर्ट के आदेशों पर अतिरिक्त मुआवजे की राशि वसूली जा रही थी। इसमें पहले 2011 और बाद में 2019 में संशोधित आदेश आया था। इसके तहत तय की गई दर से बिल्डरों से राशि वसूली जा रही थी, लेकिन बिल्डर कोर्ट चले गए और एक मामले में प्राधिकरण के खिलाफ आदेश आ गया। इसके बाद जब भी अतिरिक्त मुआवजे की वसूली की बात आ रही थी तो बिल्डर या अन्य आवंटी कोर्ट जाकर स्टे ला रहे थे।
इस मामले में कोर्ट में प्राधिकरण ने पुनर्विचार याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि प्राधिकरण पहले खुद यह फैसला करे कि कितनी दर से मुआवजा वसूल करना है। इसके बाद प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक बुलाई और 2019 के आदेशों के तहत बिल्डरों से 1769 रुपये प्रति वर्गमीटर व औद्योगिक आवंटियों से 478 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से वसूली तय कर ली। अब इस फैसले की जानकारी कोर्ट को दी जाएगी।
एयरपोर्ट के लिए दिए अब तक 606 करोड़
प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के लिए अब तक 606 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके अलावा बोर्ड बैठक में स्पोर्ट्स सिटी को लेकर भी शासन को जानकारी दी गई। इसमें कुछ मामलों में कैग की आपत्तियां भी थीं। इसके अलावा बोर्ड में एक्सपो मार्ट में निदेशकों की संख्या दो से एक करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया।