ग्रेटर नोएडा। जिले के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25 फीसदी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसदी अंशदान देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अंशदान पांच फीसदी निर्धारित है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक ने पहले किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
इच्छुक अभ्यर्थी diupmsme.upsdc.gov.in या msme.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, सूरजपुर में संपर्क किया जा सकता है।