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वारंटी में मरम्मत के पैसे मांगना सेवा में कमी, उपभोक्ता को पैसे दे कंपनी

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ग्रेटर नोएडा। बारिश में फोन भीगने से खराब होने पर कंपनी के सर्विस सेंटर में उपभोक्ता से पैसे मांगे गए। जबकि फोन वारंटी में था। जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी में फोन की मरम्मत करने के लिए पैसे मांगने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने सोनी कंपनी को साढ़े तीस हजार रुपये की कीमत के फोन के लिए उपभोक्ता को 60,500 रुपये का भुगतान का आदेश दिया। तीस दिन में कंपनी को उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।
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नोएडा के ग्राम बरौला निवासी नरेश कुमार ने 4 नवंबर 2018 को सोनी सेंटर मेहता ई स्टोर प्राइवेट लिमिटेड से 30500 रुपये में फोन खरीदा था। 7 अप्रैल 2019 को बारिश में फोन भीगने के बाद डिस्पले खराब हो गया। उसने इसकी शिकायत कंपनी के सर्विस सेंटर में की। सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने उसको जॉब कार्ड दिया। 8 अप्रैल 2019 को फोन में वारंटी में होने की वजह से जमा कर लिया। सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने फोन को वारंटी में ठीक नहीं करने की जानकारी दी। साथ ही फोन ठीक करने के लिए अलग से पैसा देने की बात कहीं गई। वारंटी में फोन को ठीक करके नहीं देने पर उपभोक्ता ने कंपनी को नोटिस भेजा। कोई कार्रवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी की और से अपना पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जिस पर आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि कंपनी ने उपभोक्ता का मोबाइल ठीक नहीं करके सेवा में कमी की है। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता के मानसिक कष्ट के मद में 60500 रुपये और वाद व्यय के एक हजार रुपये का भुगतान तीस दिन में करने का आदेश दिया है।
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