रुपये व मोबाइल फोन छुड़ाने की अर्जी खारिज
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने थाना सेक्टर-24 नोएडा में दर्ज मामले में स्वामी आकाश उपाध्याय उर्फ आकाश दत्त की उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बरामद 4.15 लाख रुपये और एक मोबाइल फोन को अपने पक्ष में छोड़े जाने की मांग की थी।
आरोपी की ओर से दावा किया गया था कि उसे वास्तव में 13 जून 2025 को ऋषिकेश के त्रिवेणीघाट के पास मोबाइल कॉम्प्लेक्स से पकड़ा गया था और उसके पास से महज 15 हजार रुपये बरामद किए गए थे। सेक्टर-54 नोएडा एलिवेटेड के पास फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस ने तमंचा, 15 हजार रुपये, 50 कनेडियाई करेंसी, 5 दिरहम व मोबाइल बरामद होना दर्शाया, जबकि वास्तव में उसके पास से सिर्फ 15 हजार रुपये व एक वीवो मोबाइल ही था। पुलिस ने उसके नोएडा स्थित घर से निजी उपयोग के लिए रखे 4 लाख रुपये भी बरामद किए, जिन्हें बाद में सह-आरोपी अजय कुमार शर्मा के घर से बरामद दिखाया गया। वहीं अदालत पाया कि आरोपी से केवल 15 हजार रुपये, 50 कनेडियन करेंसी व 5 दिरहम ही बरामद हुए हैं, शेष धनराशि नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी को आपत्ति है तो वह इस संबंध में स्वतंत्र विधिक कार्रवाई कर सकता है। इन्हीं आधारों पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को गलत धारणा पर आधारित मानते हुए निरस्त कर दिया। ब्यूरो