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सिख विरोधी दंगा : टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर सुनवाई 8 जुलाई को

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नई दिल्ली। 1984 के दंगे के दौरान पुल बंगश में सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर अब मांगे गए स्पष्टीकरण पर सुनवाई 8 जुलाई को करेगी। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने जांच अधिकारी से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है कि जो पहले आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उस पर विश्वास किया जाए या नहीं। साथ ही, संबंधित आदेश की कॉपी भी मांगी गई है।
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जगदीश टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने दलीलें पूरी कीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने दो क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने वर्ष 2009 में सह अभियुक्त सुरेश कुमार पैनेवाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उस मामले में अदालत ने पैनेवाला को बरी कर दिया था। वर्ष 1984 के बाद से 2022-23 तक मामले में कोई गवाह नहीं था। अब गवाह लंबी अवधि के बाद आ रहे हैं, इसलिए उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के सामने ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या से संबंधित है।
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