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रजिस्ट्री में आम्रपाली के खरीदारों को कम स्टांप शुल्क देना होगा

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नोएडा। आम्रपाली के खरीदारों को अब अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री में कम स्टांप शुल्क देना होगा। कोर्ट रिसीवर की ओर से दिए गए सेल डीड के फॉर्मेट से यह राहत मिली है। सेक्टर-120 आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने यह जानकारी दी है।
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उन्होंने बताया कि खरीदारों को पहले सुपर एरिया की रजिस्ट्री करानी होती थी, जो बिल्डर की ओर से मनमाने तौर पर थोपा जाता था। इस बारे में कई एजेंसियों से शिकायत की जाती रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्राधिकरणों को एक पत्र भी भेजा गया था, इसमें तथ्यों की जांच करने को कहा गया था। मामले में प्राधिकरणों की ओर से अभी अध्ययन चल रहा है। जोगिंदर सिंह ने बताया कि कोर्ट रिसीवर की ओर से भेजे गए आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट के सेल डीड के फॉर्मेट और अन्य दस्तावेज से स्पष्ट है कि अब खरीदार को बन चुके क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) की ही रजिस्ट्री करानी होगी। इसी में कॉमन एरिया भी शामिल है। उनका कहना है कि एग्रीमेंट में बिल्टअप एरिया का तो जिक्र होता है, लेकिन कॉमन एरिया को छिपा लिया जाता है। यह बाद में पता चलता था और तब रजिस्ट्री के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण के साथ बताया कि 1550 वर्ग फीट के फ्लैट की खरीद में कारपेट एरिया 1100 वर्ग फीट होता है। वहीं, बिल्टअप एरिया 1210 वर्ग फीट होता है। इसी बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होगी। इससे खरीदारों को रजिस्ट्री के दौरान 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक की बचत होगी।
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