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जिले के आवंटियों को रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल पर मिलेगा कब्जा

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आवंटियों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल पर मिलेगा कब्जा
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ग्रेटर नोएडा। प्रदेश की सभी प्राधिकरण को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) के आवेदन पर सात दिन के अंदर फैसला लेना होगा। अगर आवेदन में संशोधन की जरूरत है तो आठ दिन के अंदर उसकी जानकारी बिल्डर को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर ओसी-सीसी स्वीकृत माना जाएगा। उस दिशा में रेरा बिल्डर को आदेश देकर फ्लैटों की रजिस्ट्री करने का आदेश दे सकता है। गौतम बुद्ध नगर में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल पर कब्जा दिया जाएगा।
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रेरा के सचिव अबरार अहमद ने बताया कि बिल्डर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवरेज निस्तारण, जल निकासी, आंतरिक मार्गों से संबंधित कार्य पूर्ण और इलेक्ट्रिकल, फायर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लिफ्ट इंस्टॉलेशन सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ सीसी या ओसी का आवेदन करता है तो संबंधित प्राधिकरण को सात कार्य दिवस के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। अस्वीकार करने पर आवेदक को अगले आठ कार्य दिवसों में संशोधन की जानकारी देनी होगी। अगर प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया तो फिर सीसी या ओसी स्वीकृत माना जाएगा। ऐसी दशा में रेरा बिल्डर को यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह रजिस्टर्ड सेल डीड, लीज डीड या सब लीज डीड कराकर आवंटी को कब्जा दें। आवंटी को भी आदेश दिया जा सकेगा कि वह रजिस्टर्ड सेल डीड या लीज डीड या सब लीज डीड कराकर कब्जा प्राप्त कर लें। वहीं गौतम बुद्ध नगर की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में ट्राई-पारटाइट सब लीज डीड निष्पादित करने की व्यवस्था है। वहां पर बिल्डर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल कराकर आवंटी को कब्जा देंगे।
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वर्जन
चार सितंबर को इस संबंध में फैसला लिया गया था। उसका आदेश जारी कर दिया गया है। सभी प्राधिकरण को इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।
अबरार अहमद, सचिव यूपी रेरा
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